कैराना सपा विधायक नाहिद हसन के खिलाफ, धोखाधड़ी के मामले में कोर्ट ने कुर्की की कार्रवाई की अनुमति पुलिस को दी
रिपोर्ट - गुलवेज सिद्दीकी कैराना
कैराना (शामली)। धोखाधड़ी के एक मामले में कैराना विधायक नाहिद हसन के खिलाफ कोर्ट ने कुर्की की कार्रवाई की तैयारी की अनुमति पुलिस को दे दी है। पुलिस ने तीन अन्य मामलों में भी कोर्ट से अनुमति मांगी हुई है।
पुलिस के अनुसार जनवरी 2018 को मोहम्मद अली ने कैराना कोतवाली में सपा विधायक चौधरी नाहिद हसन, उनकी माता पूर्व सांसद तबस्सुम बेगम और आठ अन्य पर 87 लाख 80 हजार रुपये लेने के बाद जमीन का बैनामा किसी दूसरे के नाम करने के आरोप में केस दर्ज कराया था। इस मामले में पिछले दिनों कैराना विधायक नाहिद हसन के खिलाफ कोर्ट से वारंट हासिल कर पुलिस विधायक गिरफ्तारी के प्रयास में लगी थी, लेकिन अभी तक विधायक तक पुलिस नहीं पहुंच सकी थी। इस केस में विधायक की माता पूर्व सांसद तबस्सुम हसन को शुक्रवार को अंतरिम जमानत मिल गई थी। एसपी अजय कुमार ने बताया कि धोखाधड़ी के मामले में विशेष न्यायाधीश कोर्ट ने शनिवार को सुनवाई करते हुए पुलिस को धारा 82 की कार्रवाई की अनुमति दे दी है। एसपी ने बताया कि पुलिस ने विधायक के खिलाफ तीन अन्य मामलों में भी धारा 82 के लिए न्यायालय से अनुमति मांगी है। पुलिस के शिकंजे से विधायक पर कोर्ट में सरेंडर का दबाव बढ़ गया है।