कैराना सपा विधायक प्रकरण: धारा 82 के अंतर्गत कुर्की की कार्रवाई के लिए प्रार्थना पत्र पर, 5 अक्टूबर को सुनवाई
कैराना । सपा विधायक नाहिद हसन पर दर्ज एक मुकदमे में पुलिस ने कोर्ट से धारा 82 के अंतर्गत कुर्की की कार्रवाई शुरू करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया है। इस पर पांच अक्तूबर को सुनवाई होगी। उधर एसपी ने कहा कि विधायक पर दर्ज तीन अन्य मामलों में पुलिस तीन अक्तूबर को धारा 82 की कार्रवाई का प्रार्थना पत्र कोर्ट में देगी। एसपी अजय कुमार ने बताया कि कैराना विधायक नाहिद हसन के खिलाफ दर्ज चार मामलों में पुलिस कोर्ट से वारंट लेकर उनकी गिरफ्तारी के प्रयास में लगी है। इसके लिए 11 टीमों को लगाया गया है लेकिन विधायक हाथ नहीं आ रहे। वह पुलिस से बच रहे हैं। इसलिए पुलिस ने धोखाधड़ी के एक मामले में कोर्ट से विधायक के खिलाफ धारा 82 के तहत कार्रवाई के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र लगवाया है। कोर्ट ने इस पर पांच अक्तूबर की तारीख लगाई है। पांच अक्तूबर को पुलिस इसमें मजबूत पैरवी करेगी। एसपी ने बताया विधायक पर दर्ज तीन अन्य मुकदमों में भी पुलिस तीन अक्तूबर को कोर्ट में धारा 82 की कार्रवाई की अनुमति को प्रार्थना पत्र डालेगी। बकौल एसपी पुलिस का प्रयास है कि विधायक की गिरफ्तारी कर कोर्ट के समक्ष पेश करे, लेकिन विधायक सामने नहीं आ रहे और छिप रहे हैं। इसी वजह से पुलिस यह कार्रवाई करेगी। एसपी के अनुसार पुलिस पूरा प्रयास कर रही है कि विधायक के खिलाफ धारा 82की कार्रवाई की अनुमति मिल जाए। अनुमति मिलने के बाद पुलिस विधायक के घर नोटिस चस्पा करेगी और उसमें एक महीने का समय दिया जाता है यदि फिर भी वह सामने नहीं आते तो पुलिस कोर्ट से अनुमति लेकर विधायक के घर कुर्की की कार्रवाई करेगी।