कैरानाा सपा विधायक फरार, कुर्की की कार्रवाई के लिए, पुलिस आज कोर्ट में अर्जी डालेगी
एक सप्ताह से कैराना विधायक नाहिद हसन की तलाश में लगी पुलिस अभी तक खाली हाथ है। अब पुलिस विधायक के खिलाफ कुर्की की धारा 82 की कार्रवाई की तैयारी में हैं। विधायक नाहिद हसन के खिलाफ पुलिस आज कोर्ट में कुर्की की कार्रवाई के तहत धारा 82 की अनुमति के लिए प्रार्थना पत्र लगा सकती है। वहीं पुलिस कानूनी विशेषज्ञों की मदद से कागजात तैयार हो रही है।
पुलिस कैराना विधायक नाहिद हसन के खिलाफ दर्ज चार मुकदमों में वारंट लेकर उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। नाहिद की तलाश में एसपी सहित 11 टीमें लगी हैं। इलाहाबाद से लेकर लखनऊ तक में पुलिस की घेराबंदी है, लेकिन विधायक हाथ नहीं आ रहे।
विधायक को ही विवाद की वजह बनी संदिग्ध गाड़ी और उसके कागजात का पता है, इनके बिना पुलिस के केस की जांच भी अटकी है। हालांकि पुलिस ने विधायक को हाजिर होकर गाड़ी और उसके कागजात देने और अपना पक्ष रखने का समय भी दिया था, लेकिन विधायक के नहीं आने पर पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए दबिशें देनी शुरू की। काफी प्रयास के बाद भी विधायक का पता नहीं लगने पर अब पुलिस विधायक के खिलाफ कुर्की के लिए धारा 82 के आदेश कोर्ट से लेगी।
एसपी अजय कुमार ने बताया कि विधायक ना तो अपना पक्ष रखने आए और ना ही सरेंडर किया है। ऐसे में अब पुलिस आज धारा 82 की कार्रवाई के लिए कोर्ट में आवेदन करेगी। संभवत: एक दो दिन में ये काम कर लिया जाएगा। इसके बाद भी यदि विधायक नहीं मिलते तो कोर्ट से अनुमति के बाद कुर्की की जाएगी। एसपी ने बताया कि पुलिस टीमें विधायक की तलाश में जुटी हुई हैं। हालांकि पुलिस विधायक की चौतरफा घेराबंदी किए हैं। इस प्रकरण के बाद 26 सितंबर को पुलिस ने एक महिला की तहरीर पर विधायक के खिलाफ एक और केस दर्ज कर उनकी राह मुश्किल कर दी है।
विधायक को संदिग्ध गाड़ी और उसके कागजात उपलब्ध कराने और अपना पक्ष रखने को काफी समय दिया जा चुका है। वारंट होने के बाद भी वह सामने नहीं आ रहे हैं। अपना पक्ष नहीं रख रहे। अब पुलिस आज कुर्की की धारा 82 की कार्रवाई के लिए कोर्ट में कानूनी प्रक्रिया शुरू करेगी। - अजय कुमार एसपी शामली