चला कानून का हथोड़ा और अब अखबार में छपेगा, अखबारों के संपादक अदालत में हाजिर हो', बरसों पहले छपी खबर को बताया जा रहा है झूठ
- बठिंडा की अतिरिक्त जिला व सेशन जज राकेश गुप्ता की अदालत में तीन दर्जन पेशियों में से एक बार भी पेश नहीं हुई पार्टी
- अदालत ने तीनों पार्टियों के खिलाफ समाचार पत्र में पब्लिक नोटिस जारी करने का आदेश दिया
अखबार में आप खोया-पाया, सरकारी सुविधाओं में बदलाव जैसी खबरें या पब्लिक नोटिस पढ़ते होंगे, पर अखबार में ही यह भी पढ़ने को मिल जाए कि अखबार के संपादक लोग अदालत में हाजिर हो तो हैरान मत होइएगा। ऐसा होने वाला है।
दरअसल बरसों पहले एक राष्ट्रीय हिंदी दैनिक में छपी खबर को झूठे तथ्यों पर आधारित बताया जा रहा है। यह मसला कोर्ट की चौखट पर विचाराधीन है। तीन दर्जन से ज्यादा पेशियां आकर जा चुकी हैं, पर केस में पार्टी बनाए गए संबंधित अखबार के संपादक एक बार भी कोर्ट में पेश नहीं हुए। अब कोर्ट ने इस मसले को लेकर अखबारों में पब्लिक नोटिस प्रकाशित करवाने का आदेश जारी किया है
यह था सारा मामला
बठिंडा निवासी दिनेश कुमार बताते हैं वर्ष 2009 में एक हिंदी दैनिक समाचार पत्र में अवैध कब्जे से संबंधित एक खबर छपी थी, जिसमें उसे आरोपी बताया गया था। यह भी लिखा गया था कि उसके खिलाफ बठिंडा पुलिस ने मामला दर्ज किया है। हालांकि उसके द्वारा इस तरह का कोई कब्जा ही नहीं किया गया व न ही उसके खिलाफ बठिंडा पुलिस की ओर से कोई मामला दर्ज किया गया था। उसने इस बाबत मानहानि का दावा अदालत में किया। इसमें उस वक्त उस अखबार में संपादकों हिमांशु घिल्डियाल, अभिजीत मिश्रा व कमलेश सिंह सहित पांच अधिकारियों को पार्टी बनाया गया था।
अदालत ने इन्हें कई बार सम्मन जारी किए, लेकिन सम्मन ही रिसीव नहीं किए गए। करीब तीन दर्जन तारीखें भी पड़ चुकी थी और संबंधित पार्टी किसी भी तारीख पर अदालत में पेश नहीं हुई। अब बठिंडा की अतिरिक्त जिला व सेशन जज राकेश गुप्ता की अदालत ने तीनों पार्टियों के खिलाफ समाचार पत्र में पब्लिक नोटिस जारी करने का आदेश दिया है।
कौन कहां है इस वक्त?
मौजूदा समय में हिमांशु जी भोपाल से प्रकाशित उसी राष्ट्रीय हिंदी दैनिक में सह-एडीटर के पद पर तैनात हैं, जबकि अभिजीत मिश्रा नवभारत टाइम्स नई दिल्ली के को-रिलेटिंग एडीटर व कमलेश सिंह इंडिया टूडे, नोयडा के मैनेजिंग एडीटर के पद पर तैनात हैं। इन सभी को कोर्ट में हाजिर होने का पब्लिक नोटिस बठिंडा की माननीय अदालत की ओर से जारी किया है ,जिसे की अखबार में प्रकाशित करने का आदेश भी माननीय अदालत की ओर से दिया गया है l
रिपोर्ट- Amita sharma, बठिंडा